थाना - लालबाग जिला - राजनांदगांव
अवैध शराब के विरूध्द थाना लालबाग पुलिस की सख्त कार्यवाही जारी।
अवैध रूप से शराब परिवहन व विक्रय करने वाले दो आरोपियों के विरूध्द 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल।
आरोपी के कब्जे से 70 पौवा देशी एवं अंग्रेजी शराब कीमती 6800 रू. एवं घटना में प्रयुक्त वाहन स्कूटी हीरो डेस्टीनी क्र0 CG24U/0250 कीमती 50,000 रूपये जुमला कीमती 56,800 रूपये को किया गया जप्त।
आरोपी- (1) मनीष तेजवानी पिता निर्मल तेजवानी उम्र 30 साल निवासी नंदई चैक न्यू आदर्श कालोनी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगॉव (छ0ग0 )
(2) भागवत प्रसाद तिवारी पिता स्व0 चंद्रिका प्रसाद तिवारी उम्र 58 सा. निवासी ग्राम कोहका पो0 टप्पा चैकी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा जिले में अवैध शराब परिवहन व बिक्री में अंकुश लगाने सक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन (भापुसे) के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में कार्यवाही किया जा रहा हैं इसी क्रम में दिनांक 07.02.2026 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि वाहन स्कूटी हीरो डेस्टीनी क्र0 CG24U/0250 से दो व्यक्ति शराब भट्ठी से अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब लेकर बायपास रोड से रेवाडीह से ट्रांसपोर्ट नगर चैक की तरफ आ रहा है की सूचना पर टीम गठित कर नाकेबंदी करने पर वाहन स्कूटी हीरो डेस्टीनी क्र0 CG24U/0250 में मिला जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम मनीष तेजवानी पिता निर्मल तेजवानी उम्र 30 साल निवासी नंदई चैक न्यू आदर्श कालोनी थाना बसंतपुर जिला राजनांदगॉव व भागवत प्रसाद तिवारी पिता स्व0 चंद्रिका प्रसाद तिवारी उम्र 58 सा. निवासी ग्राम कोहका पो0 टप्पा चैकी तुमड़ीबोड़ थाना लालबाग जिला राजनांदगांव का होना बताये। आरोपियों के कब्जे से 40 पौवा शोले देशी प्लेन शराब एवं 30 पौवा स्पेशल गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब कुल 12.600 बल्क लीटर कीमती 6800 रू. एवं घटना में प्रयुक्त वाहन स्कूटी हीरो डेस्टीनी क्र0 CG24U/0250 कीमती 50,000 रूपये जुमला कीमती 56,800 रूपये को आरोपियों के कब्जे से जप्त किया गया। आरोपियों को शराब रखने के संबंध में नोटिस तामिल कराया गया जो कोई वैध दस्तावेज पेश नही किया गया। आरोपियों का कृत्य धारा सदर का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपियों के विरूध्द धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश साहू, सउनि ए0पी0 शीला, आरक्षक कमलकिशोर यादव, आरक्षक संतोष श्रीवास्तव एवं तामेश्वर वर्मा का कार्य सराहनीय रहा।

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