धारा- 34(2) आबकारी एक्ट
अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन पर बोरतलाव पु़लिस की कार्यवाही
आरोपीगण से एक 2 पिट्ठू बैग में 100 पॉलीथिन में पैक हाथ भट्ठी महुआ शराब कुल मात्रा 50 ब्लक लीटर कीमती 10000रू एव अवैध परिवहन में प्रयुक्त मो0सा0 बजाज प्लैटिना मो सा क्रमांक MH 35 AQ 1193 एवं एक नग ओप्पो मोबाइल को जप्त किया गया
कुल जुमला कीमत 50000/ रु
01 आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब के प्रभावी रोकथान हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अति0 पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कीर्तन राठौर व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरीनंदन नायक के दिशा-निर्देशन मे थाना प्रभारी बोरतलाव हमराह स्टाप के द्वारा दिनांक 16.05.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि एक व्यक्ति भारी मात्रा में अवैध शराब बिक्री हेतु चांद सूरज ( महाराष्ट्र )से बोरतलाव की ओर मीटर साइकिल से आने वाला है कि सूचना पर ग्राम भरकाटोला के पास नाकाबंदी कर मो0सा0 MH 35 AQ 1193 को रोक कर पूछताछ करने मो.सा. चालक अपना नाम विष्णु टेकाम पिता असमान टेकाम उम्र 43 निवासी चांद सूरज दर्रेकशा जिला गोंदिया महाराष्ट्र का होना बताया। उसके पास रखे 2 पिट्ठू बैग में 100 पालीथीन में पैक महुआ शराब प्रत्येक में 500 ml कुल मात्रा 50 ब्लक लीटर पाया गया शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश नही करने पर शराब व घटना में प्रयुक्त वाहन MH 35AQ 1193 को विधिवत् जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को विधिवत् गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया ग

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