थाना- पुलिस चौकी चिचोला धारा- 34(2) आबकारी एक्ट
अवैध शराब बिक्री हेतु परिवहन करने वाले के उपर चिचोला पु़लिस की कार्यवाही
आरोपीगण से एक नीला रंग का तारा पान मसाला के थैला में 100 पौवा देशी शोले शराब कुल मात्रा 18.000 ब्लक लीटर कीमती 14,400 रू एव घटना में मो0सा0 हीरो पैशन प्रो क्रमांक CG08N2144 को जप्त किया गया 02 आरोपी को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया जेल
पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के द्वारा चलाये जा रहे नशा उन्मुलन अभियान एवं अवैध शराब के रोकथान हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत अति0 पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव कीर्तन राठौर व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी केसरीनंदन नायक के दिशा-निर्देशन पर पुलिस चौकी प्रभारी चिचोला निरीक्षक योगेश पटेल हमराह स्टाप के द्वारा दिनांक 12.05.2026 को मुखबीर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति अवैध रूप से शराब बिक्री हेतु लालबहादूर नगर से भरकाटोला की ओर मो0सा0 से जा रहे है। कि सूचना पर ग्राम भरकाटोला के पास नाकाबंदी कर मो0सा0 CG08N2144 कि रोक कर पूछताछ करने मो.सा. चालक अपना नाम गजेन्द्र वर्मा पिता चैतराम वर्मा उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम तेलीटोला पुलिस चौकी चिचोला जिला राजनांदगांव पीछे बैठा व्यक्ति का नाम समीर मानिकपुरी पिता शिवेन्द्र मानिकपुरी उम्र 19 साल निवासी ग्राम रेंगाकठेरा थाना डोंगरगढ जिला राजनांदगांव का होना बताया। उसके पास रखे एक नीला रंग का तारा पान मसाला के थैला में 100 पौवा देशी शोले शराब कुल मात्रा 18.000 ब्लक लीटर पाया गया शराब के संबंध में वैध दस्तावेज पेश नही करने पर शराब व घटना में प्रयुक्त वाहन CG08N2144 को विधिवत् जप्त किया गया। आरोपीगण का कृत्य धारा- 34(2) आबकारी एक्ट का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्व कर आरोपी को विधिवत् गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया सम्पूर्ण कार्यवाही में चौकी प्रभारी योगेश पटेल, सउनि. बिरेन्द्र नाविक, प्रआर. 704, प्रआरक्षक 727, आरक्षक 91 ,1342 ,1843 का सराहनीय योगदान रहा।

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