दुष्कर्म के आरोपी को चौकी मोहारा पुलिस ने किया गिरफ्तार
गिरफतार आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
गिरफतार आरोपी - हरिचंद्र साहू पिता बुधराम साहू उम्र 42 साल ग्राम छपारा चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव छ. ग.।
विवरण -
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17.05.2026 को आरोपी हरिचंद्र साहू ने पीड़िता जो अपने नानी की क्रिया कर्म में नानी गांव छपारा आई थी जिसे आरोपी पीड़िता को भांजी बोलता था जिसे बहला फुसलाकर कोलड्रिंक के साथ शराब पिलाकर खेत तरफ ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ चौकी मोहारा में 64(1), भारतीय न्याय संहिता की धारा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा प्रकरण में त्वरित विवेचना कार्यवाही कर आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देश दिए जाने व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ केसरी नंदन नायक के मार्गदर्शन में चौकी मोहारा पुलिस के द्वारा मामले में विवेचना त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी हरिचंद्र साहू पिता बुधराम साहू उम्र 42 साल ग्राम छपारा चौकी मोहारा जिला राजनांदगांव छ. ग. को तलास कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार करना पाए जाने पर दिनांक 18/05/2026 को विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
कार्यवाही में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक सुमेंद्र कुमार खरे, मोहारा पुलिस चौकी स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा

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