थाना घुमका दिनांक 07-07-2026
नाबालिग बालिका व महिला संबंधित प्रकरण में थाना घुमका पुलिस की एक और सफलता।
थाना घुमका पुलिस ने पीडिता को सुरक्षित दस्तयाब किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपहरण के तहत 2023 में केस दर्ज किया गया था । पीडिता के बयान के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफतार किया गया ।
आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया ।
नाम आरोपी – दिलेश्वर टोण्डे पिता दयालू राम टोण्डे उम्र 25 साल निवासी मासूल
थाना घुमका जिला राजनांदगांव
विवरण – मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि नाबालिक पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना घुमका में वर्ष 2023 मे धारा 363 भादवि0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण नाबालिग बालिका एवं महिला संबंधित होने से लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा था प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए,सुश्री पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा (IPS ) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के निर्देशन में एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगाव श्रीमती मंजूलताबाज के मार्गदर्शन में निरीक्षक विजय मिश्रा के द्वारा टीम गठित कर तकनीकी सहायता से अपहृता व अज्ञात आरोपी का पतासाजी लगातार किया जा रहा था पतासाजी दौरान अपहृता व आरोपी मिलने पर विवेचनाक्रम मे घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा अपहृता को बहला-फुसलाकर, भगाकर जबरदस्ती ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने से प्रकरण में धारा – 366, 376(1) 376(2)झ भादवि व 4(2), 6(1), 8 पाक्सो एक्ट की धारा जोडी गयी । आरोपी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबुत पाये जाने से आज दिनांक 07-06-2026 को गिरफतार कर माननीय न्यायालय राजनांदगांव के समक्ष रिमाण्ड हेतु पेश किया गया है ।
उक्त कार्यवाही में थाना घुमका से थाना प्रभारी निरीक्षक विजय मिश्रा, ASI कोदूराम नागवंशी, देवसत रामटेके प्र0आर0 विजय राज सिंह, टिकाराम पटेल, आर0 C.P. की भूमिका सराहनीय रही ।

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