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Durgkondal: शिवसेना दुर्गुकोंडल ब्लॉक के नेता चेनूराम सिवाना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है

 शिवसेना दुर्गुकोंडल ब्लॉक के नेता चेनूराम सिवाना ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है 



 दुर्गुकोंडल ब्लॉक के परभेली पंचायत के ग्राम भलवापानी के नदी में बड़ी-बड़ी हाईवा गाड़ियों से चैन माउंटेन मशीन लगाकर अधिकारी , सफेदपोश नेताओं के संरक्षण में किया जा रहा है खुलेआम रेत का अवैध उत्खनन। इस सब मामले को दुर्गुकोंडल भानूप्रतापपुर ब्लॉक के कुछ सफेदपोश नेताओं का खुला संरक्षण है। अधिकारी इन अवैध कार्यों पर हाथ डालने से घबरा रहे हैं। शिवसेना प्रदेश सरकार से प्रश्न करती है कि क्या क्षेत्र में इन सफेदपोश नेताओं को अवैध रेत उत्खनन करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। और अवैध कार्य को अधिकारियों का खुला संरक्षण है। क्या इस पर कभी खनिज विभाग , राजस्व विभाग, पुलिस विभाग का  छापा पड़ेगा।शिवसेना प्रशासन को चेतावनी देती है कि अगर शीघ्र ही रेत का अवैध उत्खनन बंद नहीं किया जाता है तो शिवसेना द्वारा धरना ,प्रदर्शन, जन आंदोलन किया जाएगा।

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Bilaspur:  फोटोबाजी के लिए पार्षद का खिलवाड़, मगरमच्छ के पीठ पर बैठ थाम ली लगाम  बिलासपुर रतनपुर सोशल मीडिया पर धाक जमाने और हवाबाजी करने के लिए रतनपुर का एक पार्षद ने एक विशालकाय मगरमच्छ के पीठ पर बैठ फोटो खिचवाने के लिए उस  मगरमच्छ पर बंधे रस्सी को घोड़े की लगाम की तरह थाम ली। उनकी देखा सीखी अब नगर के कई युवा और बच्चे भी इस तरह की हरकत कर अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। ये महाशय है रतनपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हकीम मोहम्मद, एक जन प्रतिनिधि होने के कारण उन्हे इस तरह की खतरनाक फोटो बाजी को रोकना चाहिए और लोगो को जागरूक करना चाहिए जबकि वो खुद इस तरह की स्टंटबाजी को बढ़ावा दे रहे  दरसल रतनपुर के वार्ड क्रमांक 5 रानीपारा में स्थित बिकमा तालाब जिससे लगा हुआ खेत में  था मगरमच्छ मोहल्ले के कुछ लोग सुबह उठ कर निकले खेत की ओर जहां खेत में घूमता हुआ दिखा  मगरमच्छ जिसे देख होश उड़ गय चीख पुकार सुन कर पूरे मोहल्ले हो गय एकत्रित सभी ने हिम्मत जुटा कर किसी भी तरह बांध कर वन विभाग को दी सूचना सूचना मिलते ही वन विभाग अधिकारी पहुंचे टीम के साथ पहुंचकर खुटा घाट में छोड़ा गयापर वहा देखी गई लापरवाही रतनपुर नगर पालिका के जनप्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 12 के भाजपा पार्षद हकीम मोहम्मद के द्वारा ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है ।जिसकी वीडियो फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है क्या एक जनप्रतिनिधि होते हुए ऐसी हरकत कीया जाना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 428 और 429 के तहत अगर किसी ने जानवर को जहर दिया, जान से मारा, कष्ट दिया तो उसे दो साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखना है कि सरकार द्वारा इस लापरवाही के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे