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Gariyaband: निष्टीगुडा पंचायत के रोजगार सहायक को जनपद पंचायत ने किया सेवा पृथक*

*निष्टीगुडा पंचायत के रोजगार सहायक को जनपद पंचायत ने किया सेवा पृथक*


*आवास में पति और पुत्र को नियम विरुद्ध लाभ दिलाने पर  हुयी कारवाई



गरियाबंद --प्रधानम़ंत्री आवास  को लेकर गरियाबंद  जिले में कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ के कड़े निर्देश के बावजूद निष्टीगुडा पंचायत में आवास के मामले में बड़ी गड़बड़ी सामने आयी है। यहां के रोजगार सहायक पूर्णमी ध्रुव ने अपने पति कन्हई ध्रुव और पुत्र का नाम नियम विरुद्ध मस्टररोल में भर कर इनको 5166 रूपये का लाभ दिलाया है।मामले पर शिकायत के बाद जनपद पंचायत जांच दल ने जांच के बाद शिकायतका पुष्टि पाया तो जनपद सीईओ ने रोजगार सहायक को पद से पृथक कर दिया।


*कैसे परिजनों को आवास में नियम विरुद्ध लाभ दिलाया गया?*


एक तरफ प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण )को लेकर जिले भर में प्रशासन अलर्ट में है तो दूसरे तरफ इसमें मनरेगा से होने 30% अंश राशि में बड़ी गड़बड़ी देखी गयी निष्टीगुडा पंचायत के रोजगार सहायक ने मनरेगा के मजदूर कार्य में अपने पति और पुत्र के नाम को नियम विरुद्ध मस्टररोल में डालकर लाभ दिलाया।रोजगार सहायक ने अपने पति और पुत्र को आवास के 5166 रूपये का लाभ दिलाया जिसकी पुष्टि जनपद पंचायत के जांच दल के जांच के बाद हुयी है।


*स्पष्टीकरण में संतोषप्रद जबाब नहीं पुष्टि के बाद भी शिकायत को बताया निराधार*


मामले पर शिकायत के बाद जनपद पंचायत की जांच दल ने छानबीन कर सीईओ को रिपोर्ट सौंपा जांच प्रतिवेदन जिला पंचायत भेजी गयी जिला पंचायत गरियाबंद ने स्पष्टीकरण के लिये नोटिस जारी किया,रोजगार सहायक ने अपने लिखित जबाब में शिकायत और पुष्टि को ही ग़लत ठहरा दिया। जिला पंचायत के निर्देश के बाद जनपद पंचायत देवभोग ने आर्थिक अनियमितता मानते हुये रोजगार सहायक पूर्णमी ध्रुव की सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया है।


*पति पुत्र को दिलाये गये लाभांश की राशि मनरेगा खाते में वापसी के दिये निर्देश*


वहीं जनपद पंचायत सीईओ भारतीश भगत ने सिविल सेवा अधिनियम 2004 और संशोधित नियम 2012 के प्रावधान के विरूद्ध आचरण बताते हुये रोजगार सहायक को सेवा से पृथक कर दिया वहीं पति पुत्र को नियम विरुद्ध दिलाये गये लाभांश के 5166 रूपये को मनरेगा खाते में जमा करने के निर्देश दिये है।

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