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RAJNANDGAON: पुलिस थाना छुरिया के द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही

 पुलिस थाना छुरिया के द्वारा अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2)आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही 

 आरोपी के कब्जे से 30 पौवा शराब  मात्रा 5.400 बल्क लीटर कीमती  2,800 रुपया एवं घटना मे प्रयुक्त एक सायकल कीमती 2,000/- रुपया जुमला कीमती 4,800/- रुपया जप्त।

नाम आरोपी - कामता निषाद पिता अभिमन्यु निषाद उम्र 39 निवासी ग्राम नारायणगढ़ चौकी चिचोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव (छ0ग0)



 पुलिस अधीक्षक राजनादगांव सुश्री अंकिता शर्मा  के निर्देशन एवं  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  कीर्तन राठौर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ केशरी नंदन नायक  के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश पटेल द्वारा अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री करने वालो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 03/02/2026 को  मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ की एक व्यक्ति सायकल में छुरिया शराब भट्टी से अन्य शराब पीने वाले व्यक्तियों के माध्यम से शराब ख़रीदकर भारी मात्रा में शराब  अपने पास रख कर अवैध रूप से लेकर जा रहा है, कि सूचना प्राप्त होने पर, थाना छुरिया पुलिस में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 1335 मनोज साहू एवं हमराह पुलिस स्टाफ के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए छुरिया के रॉयल किड्स स्कूल के पास पहुंच कर समक्ष गवाह के साथ घेरा बंदी किए, सायकल सवार संदेही के आने पर उसे रोक कर नाम पता पूछने पर अपना नाम कामता निषाद पिता अभिमन्यु निषाद उम्र 39 निवासी ग्राम नारायणगढ़ चौकी चिचोला थाना छुरिया जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का होना बताया, जिसका चेकिंग करने पर सायकल के कैरियल पर रखे काला झोला की तलाशी लेने पर 30 पौवा शराब, जिसमें गोआ शराब 10 पाव एवं देशी प्लेन शोले शराब 20 पाव बरामद हुआ । शराब रखने के संबंध में नोटिस देने पर शराब रखने और परिवहन करने का कोई दस्तावेज नहीं होने से आरोपी का कृत्य आबकारी अधिनियम 34(2) का पाए जाने से 30 पौवा शराब कीमती 2,800 रूपए एवं घटना में प्रयुक्त सायकल कीमती 2,000 रूपये जुमला कीमती 4,800  रूपये को जप्त किया गया तथा  आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे  गिरफ़्तार कर गिरफ़्तारी की सूचना परिजनों को दे कर आरोपी को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा जा रहा है।

अनिल सिन्हा रिपोर्टर छत्तीसगढ़ विज़न टी वी

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